Aadhaar Card Update: आधार कार्ड में बदलना चाहते हैं पता, इन आसान स्टेप्स को करें फॉलो
Adhaar Card Update: कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर आधार कार्ड में पता बदल कर सकते हैं.
Aadhaar Card Update: आधार कार्ड आज सबसे अहम दस्तावेज हो गया है, जिसकी जरूरत लगभग सभी ऑफिशियल काम में पड़ती है. यह न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार की सर्विसेज के लिए जरूरी है बल्कि निजी फाइनेंशियल कंपनी में भी इसके बिना कई काम नहीं हो सकते.
इस वजह से यह जरूरी है कि आधार कार्ड होल्डर्स इसमें दिए गए पता के अलावा बाकी सभी जानकारियों पर नजर रखें. अगर आपने भी हाल ही में अपना घर बदला है तो इसके पते में बदलाव को लेकर परेशान न हों. कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर आधार कार्ड में आसानी से पता अपडेट कर सकते हैं.
आसानी से कर सकते हैं बदलाव
आधार में पता को अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले यूआईडीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद साइट पर जरूरी कागजात अपलोड करें. एजेंसी के वेरिफिकेशन के बाद इसमें एड्रेस अपडेट हो जाएगा. यहां वो स्टेप्स दिए जा रहे हैं जिनको फॉलो कर आप आधार कार्ड में पता बदल सकते हैं.
स्टेप 1- यूआईडीएआई के ऑफिशियल वेब पोर्टल https://uidai.gov.in/ पर जाएं.
स्टेप 2- इसमें सबसे उपर बाईं तरफ 'मेरा आधार' पर क्लिक करें.
स्टेप 3- अब इसमें 'अपडेट आधार सेक्शन के तहत' 'डेमोग्राफिक डेटा ऑनलाइन अपडेट करें' पर क्लिक करें.
स्टेप 4- अब 'आधार अपडेट करने के लिए आगे बढ़ें' लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 5- बॉक्स में दिए गए जरूरी सूचना को दर्ज करें.
स्टेप 6- आधार नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड के जरिए डीटेल्स वेरिफाई करें.
स्टेप 7- अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसके बाद 'डेमोग्राफिक डाटा' विकल्प को सलेक्ट करें.
स्टेप 8- नए पेज पर अपने पता के डीटेल्स को अपडेट करें इसके बाद 'प्रोसेस्ड' पर क्लिक करें.
स्टेप 9-वेरिफिकेशन के स्कैन किए हुए कलर कॉपी को अपलोड करें.
स्टेप 10- सबमिट पर क्लिक करें.
जरूरी दस्तावेज
कई ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें आधार कार्ड में पता बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. आवासीय प्रमाण (POA) के रूप में जमा किया जा सकता है. पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट, पासबुक राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी फोटो पहचान पत्र, पीएसयू द्वारा जारी किया गया सर्विस फोटो पहचान पत्र, बिजली बिल (3 महीने से ज्यादा पुराना न हो), पानी का बिल (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं), टेलीफोन लैंडलाइन बिल (3 माह से
ज्यादा पुराना नहीं), संपत्ति कर रसीद (1 साल से ज्यादा पुराना न हो), क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (3 माह से ज्यादा पुराना नहीं), इंश्योरेंस पॉलिसी.
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08:26 AM IST